National Voters Day 2024: जानिए क्यों मनाया जाता है वोटर्स डे, भारत में वोटर्स के पास हैं क्या अधिकार?
हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है. ये दिन युवा वोटर्स को जागरुक करने का दिन है. इस दिन युवाओं को वोट की ताकत और उपयोगिता के बारे में बताया जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) मनाया जाता है. दरअसल 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अगले दिन यानी 26 जनवरी को संविधान लागू करके गणतंत्र दिवस मनाया गया था. हालांकि वोटर्स डे की शुरुआत साल 2011 में हुई थी. साल 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था और तब से ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाने लगा.
ये दिन युवा वोटर्स को जागरुक करने का दिन है. इस दिन युवाओं को वोट की ताकत और उपयोगिता के बारे में बताया जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर अलग-अलग कैंप लगाए जाते हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया जाता है. आज मतदाता दिवस के मौके पर सत्तारूढ़ भाजपा की युवा शाखा एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. इस कार्यक्रम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी भी युवाओं से बात करेंगे. आज देश 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, इस मौके पर जानिए खास बातें.
किसको है वोट देने का हक
भारतीय संविधान के मुताबिक 18 साल से ऊपर के लोग जिन्होंने खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर्ड किया हुआ है उन्हें वोट देने का अधिकार है. ये लोग राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर होने वाले चुनावों के साथ स्थानीय सरकारी निकायों के चुनावों में भी वोट देने का अधिकार रखते हैं. जब तक कोई व्यक्ति वोट न देने के मापदंडों में न आता हो, तब तक उससे मतदान करने का हक कोई नहीं छीन सकता. लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर ही खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा. साथ ही मतदाता अपने पंजीकृत क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है.
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कुछ समय पहले तक NRI को वोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन साल 2010 में एक संशोधन किया गया, जो NRI को मतदाताओं के रूप में खुद को पंजीकृत करने और चुनावों में मतदान करने की अनुमति देता है. पासपोर्ट में दिए गए पते के आधार पर प्रवासी भारतीय को सामान्य रूप से निवासी माना जाता है और उनका वोटिंग अधिकार होता है.
मतदाताओं के अधिकार
सभी मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी प्रत्याशियों की जानकारी लेने का पूरा अधिकार होता है. इस अधिकार के जरिए कोई भी व्यक्ति प्रत्याशियों के चुनाव घोषणा पत्र की जानकारी, उनका वित्तीय लेखा-जोखा और आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सकता है.
वोटर अगर किसी प्रत्याशी को वोट देने लायक नहीं समझता तो उसे किसी को वोट न देने का भी अधिकार है. ऐसे में वो नोटा के जरिए चुनाव में उतरे किसी भी प्रत्याशी को न चुनने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.
80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग अगर चाहें तो अपनी इच्छानुसार मतदान केंद्र पर जाकर भी वोट दे सकते हैं. अगर वे नहीं जा सकते तो उन्हें डाक पत्र के जरिए मतदान करने का अधिकार दिया जाता है. उनके सामने दोनों ही विकल्प मौजूद हैं.
08:47 AM IST